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: सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर खुले में भैंस का मांस बेचने वालो पर कार्रवाई की करी मांग

admin

Sat, Mar 29, 2025

टनकपुर/ नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर आलम ने नियमों के विपरीत भैंस का मांस बेचे जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

शनिवार को अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि खुले में मांस बेचने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मांस की दुकान पर अत्यधिक भीड़ जमा होने से अफरा तफरी का माहौल बना रहता है साथ ही कुछ लोग आपस में अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने  जानवर  काटने से पहले डॉक्टरी परीक्षण न कराए जाने का भी आरोप लगाया है , कहा कि जिससे आम जनता को गंभीर बीमारी फैलने का डर बना हुआ है।ज्ञापन मे बताया कि मांस विक्रेता जनपद उधम सिंह नगर का रहने वाला है जो की बाहर से आकर यहां व्यापार कर रहा है। जिससे क्षेत्र के अन्य  मास॔ विक्रेताओं के व्यापार में भी विपरीत असर पड  रहा है। बताया कि उक्त मांस विक्रेता के पास एफएसआईआई का भी प्रमाण पत्र नहीं है। इस मामले में श्री आलम ने पालिका के अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर  खुले में मांस बिक्री करने वालो पर वैधानिक कार्यवाही करने व विधि अनुरूप मांस विक्रय कराने की मांग की है।

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क्या है नियमावली : प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत अवैध तरीके से मांस की दुकान लगाना और पशुओं की हिंसा करना प्रतिबंधित है. यहां तक कि इनका गलत तरीके से ढोना भी अपराध की श्रेणी में आता है. इस क्रूरता को रोकने के लिए पशुपालन विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन सभी को शक्तियां दी गयी हैं, लेकिन कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा. बिना लाइसेंस के चल रहीं दुकानों को नगर निगम कभी भी बंद करा सकता है, या फुटपाथ से हटा सकता है. नियम यह कहता है कि बिना अनुज्ञप्ति के नहीं चले मांस दुकान, खुले में नहीं बिके मांस, दुकानों पर मांस को काले कपड़ों में ढक के रखा जाये. काटे गये जानवरों के अवशेषों को यहां -वहां नहीं फेंका जाये. औजारों को विसंक्रमित करने के बाद ही जानवरों को काटा जाना चाहिए, 

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