राष्ट्रीय लोक अदालत में 23 मामलों का निस्तारण, 7.74 लाख रुपये की वसूली : बाह्य न्यायालय टनकपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन
Abid Hussain
Sat, Sep 12, 2026
टनकपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को बाह्य न्यायालय टनकपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर कुल 23 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें प्री-लिटिगेशन के चार तथा न्यायालय में लंबित 19 मामले शामिल रहे।
लोक अदालत में निस्तारित प्री-लिटिगेशन मामलों में 1 लाख 70 हजार रुपये तथा न्यायालय में लंबित मामलों में 6 लाख 4 हजार 690 रुपये की धनराशि की वसूली हुई। इस प्रकार कुल 7 लाख 74 हजार 690 रुपये की धनराशि के मामलों का निस्तारण/वसूली की गई।
आयोजन को सफल बनाने में पैनल अधिवक्ता सूरज सैफी, पेशकार बीना सिरौला, राजन राणा एवं श्याम, नाजिर भरत सिंह बोहरा, बबीता, हिमांशु खनका एवं गणेश ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वहीं पैरा लीगल वालेंटियर अजय गुरुरानी एवं दीपा देवी ने लोक अदालत में पहुंचे लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कार्यवाही में सहयोग किया।
ऑनलाइन चालान को लेकर लोगों में रही गलतफहमी
लोक अदालत के दौरान मोटर व्हीकल से संबंधित वर्चुअल चालान के कई मामले भी सामने आए। कुछ लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि ऑनलाइन चालान का भुगतान करने पर भी लोक अदालत में किसी प्रकार की रियायत मिल जाएगी। इस पर उन्हें समझाया गया कि ऑनलाइन वर्चुअल चालान के भुगतान की प्रक्रिया अलग है और केवल लोक अदालत में आने मात्र से ऑनलाइन चालान में स्वतः छूट नहीं मिलती। लोगों को चालान के संबंध में सही प्रक्रिया की जानकारी देकर उनकी गलतफहमी दूर की गई।
लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाते हुए आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण करना रहा।
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