: जिलाधिकारी द्वारा सावधानी पूर्वक दीपावली पर्व मनाए जाने के दिए गए आदेश
admin
Wed, Oct 30, 2024
चंपावत। जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि दीपावली पर्व पर गली/मोहल्ले में आतिशबाजी के दौरान पशुओं के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार की घटनाओं के द्वारा किसी भी पशु/जानवर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार व वृद्ध व्यक्तियों एवं अन्य को होने वाले परेशानी को देखते हुए यह प्रयास किया जाए की दीपावली के मुख्य पर्व के दिन ही आतिशबाजी/पटाखे छोड़े जाएं।
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