एसपी रेखा यादव की सख्ती: PIT NDPS एक्ट में टनकपुर का नशा तस्कर शहजादे : खान उर्फ सज्जू निरुद्ध, अल्मोड़ा जेल भेजा
Abid Hussain
Thu, Jul 16, 2026
टनकपुर/चम्पावत, 16 जुलाई। जनपद में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चम्पावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड शासन ने टनकपुर निवासी कुख्यात नशा तस्कर शहजादे खान उर्फ सज्जू के खिलाफ PIT NDPS एक्ट, 1988 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर जिले में अभ्यस्त नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कराया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर चेतन रावत के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
प्रकरण की समीक्षा के बाद उत्तराखंड शासन के गृह सचिव ने PIT NDPS एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोपी के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में एसओजी और पुलिस टीम ने शहजादे खान उर्फ सज्जू (28), निवासी वार्ड नंबर-3, वर्मा लाइन, टनकपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध करा दिया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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